अस्पतालों मे बैड और कोविड.19 टेस्टिंग बढाओ ddnewsportal.com

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अस्पतालों मे बैड और कोविड-19 टेस्टिंग बढाओ 

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को जारी किये आदेश, बाहर से आने वालों के कोरोना टेस्ट करवाने की भी दी सलाह

प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार को आदेश जारी किये हैं कि प्रदेश मे लगातार बढ़ ,हे करोना मरीजों की सुविधा के लिए अस्पतालों मे बैड की क्षमता को बढाया जाए। साथ ही टेस्टिंग भी ज्यादा से ज्यादा की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को  निर्देश दिए हैं कि केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वरिष्ठ डॉक्टर कोविड वार्डों का नियमित दौरा करें। सरकार को तरल ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता का निर्णय लेने के भी आदेश दिए। आउटसोर्स पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों को 5 दिसंबर तक नियुक्ति देने को कहा। निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं से कोविड टेस्ट करवाने को कहा। सैंपल लेने वाली एजेंसी को आदेश दिए कि टेस्ट के दौरान व्यक्ति का संपर्क नंबर, ई-मेल आईडी और अन्य जरूरी जानकारी लें, जिससे टेस्ट रिपोर्ट ई-मेल व्हाट्सएप पर बताई जा सके। यह रिपोर्ट 48 घंटों में दी जाए। कोर्ट ने शिमला, मंडी, धर्मशाला, कुल्लू सोलन, ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में टेस्टिंग की जानकारी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया से देने के भी आदेश दिए। कोविड अस्पतालों में हेल्पलाइन सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। जो मरीज अपने खर्चे पर नर्स रखना चाहें, उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। कोविड मरीज का शव किसी भी स्थिति में वार्ड में न लपेटकर न रखा जाए। शौचालय साफ रखने के साथ मरीज शिकायतों की सूचना हेल्पलाइन पर दें। गर्म पानी, स्टीमर की पर्याप्त उपलब्धता हो। इसके साथ ही एक अहम निर्देश यह भी दिया है कि राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के टेस्ट जरूरी करने पर विचार किया जाएं। मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के नियमों के पालन को पुलिस के साथ नगर निगम, गृह विभाग के कर्मी, वालंटियर तैनात करने के आदेश दिए। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। 

ये आदेश भी शामिल- 

कार्यकारी मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना नहीं होगी जनसभा। किसी भी परिवार को कोरोना से ग्रस्त होने पर समाज से बाहर न किया जाए। इजाजत के बाद स्थानीय पुलिस थाने को सुनिश्चित करना होगा कि जनसभा में निर्धारित लोगों से अधिक भीड़ न हो।पंचायतें, स्थानीय निकाय सुनिश्चित करें कि मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के नियमों का पूर्णतया पालना हो। जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए तैनात लोगों का टेस्ट प्राथमिकता के आधार पर हो। सरकारी कर्मियों के लिए शिफ्ट में कार्यालय आने का समय सुबह 9:30 व 10:00 बजे तथा सांय जाने का समय 4:30 व 5:00 बजे करने पर विचार हो। कोविड सेवा में तैनात कर्मियों की डाइट और आराम का विशेष ध्यान रखें। जरूरी हो तो एनजीओ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से भी सहायता लेने के आदेश दिए। आउटसोर्स पर कोविड मरीजों की सेवाओं में तैनात तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता दिया जाए। घर में इलाज ले रहे लोगों

से डेडीकेटेड मेडिकल पर्सनल दिन में दो बार संपर्क करे। लोगों को कोरोना नियमों के प्रति होर्डिंग, रेडियो, टीवी और किताबों के माध्यम से शिक्षित किया जाए। पुलिस महानिदेशक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें, जिससे कोई न कंटेनमेंट जोन छोड़कर जाए और कंटेनमेंट जोन में घुसे। कोरोना ड्यूटी में तैनात लोग धरना-प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह की समस्या पर व्यक्ति हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकेंगे।